BIG BREAKING: RBI ने Paytm के पेमेंट्स बैंक, वॉलेट समेत अन्य सेवाओं पर प्रतिबंधों को लागू करने की डेडलाइन 1 मार्च से आगे बढ़ाई,पढ़ें विस्तार से
Paytm Payments Bank Ban: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम (Patym) को शुक्रवार को मामूली राहत दी। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर प्रतिबंध लागू होने की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ाई है। अब पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और अन्य ऑनलाइन डिपॉजिट पर 15 मार्च तक कोई रोक नहीं है। आरबीआई ने पहले निर्देश दिया था कि पेटीएम बैंक में 29 फरवरी के बाद कोई नया डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है।
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/PaytmPaymentsBankLtdFAQ16022024.pdf
15 मार्च के बाद भी चालू रहेगा QR, कार्ड मशीन
पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने X पोस्ट में लिखा- पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स और ईडीसी (कार्ड मशीन) 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। आरबीआई द्वारा जारी FAQ का 21वां प्वाइंट इसे स्पष्ट करता है। ऐसे में किसी भी अफवाह में न पड़ें और न ही किसी को डिजिटल इंडिया का समर्थन करने से रोकें!
Vijay Shekhar Sharma
@vijayshekhar
Paytm QR, Soundbox and EDC (card machine) will continue to work like always, even after March 15. The latest FAQ issued by RBI on point #21 clarifies it unambiguously. Do not fall for any rumour or let anyone deter you to championing Digital India !