Uncategorizedदुर्ग-भिलाई ब्रेकिंगलेटेस्ट अपडेट

भिलाई वासी हो जाए अलर्ट: 31 मार्च तक टैक्स जमा कर दें, नहीं तो लगेगा फाइन

भिलाईनगर/भिलाई निगम क्षेत्र के करदाताओ को बिना अधिभार एवं शस्ति शुल्क के टैक्स पटाने पाॅच दिन शेष है करदाता घर बैठे 31 मार्च तक आनलाईन टैक्स का भुगतान कर 1 अप्रैल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा राशि एक हजार रूपये शास्ति शुल्क के दण्ड से मुक्त हो सकते है।
निगम ने भवन मालिको की सुविधा के लिए हिन्दी में वेबसाईट लांच किया जिसके लिंक https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में के्रडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है। निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में भी संपत्तिकर जमा करने के लिए काउन्टर खोले गये है जो अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
गौरतलब है कि 31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रेल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा एक हजार रूपये शस्ति शुल्क की राशि से बच सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *