GST Council meet: किस पर जीएसटी से मिली राहत, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, बैठक के सभी अहम फैसलों की लिस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिंल (गुड्स एंड सर्विसेज) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कई चीजों और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई गईं या फिर पूरी तरह से खत्म कर दी गईं. वहीं, कुछ सेवाएं और चीजें ऐसी भी हैं, जिन पर जीएसटी दरों में इजाफा किया गया है. जिन चीजों और सेवाओं पर जीएसटी दरें घटाईं गईं हैं उनमें फोर्टिफाइड राइस, 50 फीसदी फ्लाई ऐश से बनी ईंटें और काली मिर्च और किशमिश शामिल हैं.
इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए कंपेनसेशन सेस घटा दिया गया है. इसी तरह जीन थेरेपी, कौशल प्रशिक्षण साझीदार और भुगतान एग्रीगेटर को जीएसटी से राहत दी गई है. जिन चीजों पर जीएसटी बढाया गया है, उनमें पुरानी कार और ईवी शामिल हैं. यहां राजस्थान के जैसलमेर में इसी शनिवार को हुईं जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिए गए अहम फैसलों की लिस्ट चेक कर सकते हैं.
GST Council में लिये गए ये अहम फैसले
- पुराने वाहनों पर GST 12% से बढ़कर 18% किया गया है.
- इस्तेमाल की गई कार की मार्जिन वैल्यू पर 18% GST लगेगा.
- पेमेंट एग्रीगेटर्स 2,000 रुपये से कम के लेनदेन जीएसटी से छूट मिलेगी. पेमेंट एग्रीगेटर, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो व्यापारियों को भुगतान स्वीकार करने में मदद करता है. जैसे Razorpay, PayU, गूगल पे, अमेजन पे
- फोर्टिफाइड कर्नेल चावल पर जीएसटी की दर को घटा कर पांच फीसदी कर दिया गया है.
- ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स, जिनमें 50% से अधिक फ्लाई ऐश होता है, उन पर अब 12% जीएसटी लगेगा.
- अगर काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई किसान से होती है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.
- सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में प्रयुक्त वस्तुओं पर आईजीएसटी छूट को बढ़ा दी गई है.
- मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर घटाकर 0.1% कर दिया गया है.
- कौशल प्रशिक्षण साझेदार को जीएसटी से छूट प्रदान कर दी गई है.
- बैंकों/एनबीएफसी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.
- गिफ्ट वाउचर के लेनदेन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. इससे खुदरा विक्रेताओं को राहत मिलेगी.
- 7500 रुपये रात के किराए वाले होटल के रेस्टोरेंट के खाने पर जीएसटी अब 18% की बजाय 5% लगेगी.
- किसी व्यक्ति द्वारा पुरानी EV बेचने पर जीएसटी नहीं चुकानी होगी.
- अगर कोई कंपनी पुराने EV बेचती है तो उसे 18% GST देना होगा.