दुर्ग ब्रेकिंग: डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले अरेस्ट……..
आनलाईन ठगी के अलग अलग थाना क्षेत्र के दो मामलो का खूलासा
डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढा
लगातार 03 दिनो तक रेकी करने के बाद आरोपी को ठाणे मुम्बई मे पकड़ने मे मिली सफलता
थाना पुरानी भिलाई के प्रकरण मे भी न्यु टाऊन कलकत्ता से दो आरोपी गिरफ्तार
थाना पुरानी भिलाई के प्रकरण के आरोपियों के द्वारा भी धोखाधड़ी मे प्रयुक्त बैंक खातो की यूजर आईडी व पासवर्ड सद्धाम मुल्ला को ही बताया देना
आरोपी सद्धाम मुल्ला भिलाई नगर के घटना के साथ साथ थाना पुरानी भिलाई की घटना मे भी संलिप्त
आरोपी सद्धाम मुल्ला को भिलाई नगर पुलिस ने ठाणे मुम्बई से किया गिरफ्तार
थाना भिलाई नगर, थाना पुरानी भिलाई एवं एसीसीयु. की संयुक्त कार्यवाही
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी इंद्रप्रकाश कश्यप पिता ईश्वरी प्रसाद कश्यप उम्र 51 साल 178 सी रुआंबन्धा सेक्टर भिलाई नगर द्वारा दिनांक 16.11.2024 को थाना भिलाई नगर उपस्थित आक एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसमे मोबाईल नंबर 9783623063 के धारक द्वारा खुद को टी.आर.ए.आई (ट्राई) से काल कर रहा हूं आपके आधार कार्ड से क्राईम हुआ है कहकर कुल 49,01,196/- रुपये जमा करवाकर ठगी करने के संबंध मे लेख किया गया है | आवेदक की लिखित शिकायत पत्र पर थाना भिलाई नगर मे अपराध क्र. 469/2024 धारा 318(4) बीएनएस. कायम कर विवेचना मे लिया गया है |
उक्त डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर घटित धोखाधड़ी घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे.) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन राठौर (रापुसे.), नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर श्री सत्य प्रकाश तिवारी (रापुसे.) एवं उप पुलिस अधीक्षक एसीसीयु. श्री अजय सिंह (रापुसे.) के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी भिलाई नगर निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, थाना प्रभारी पुरानी भिलाई महेश ध्रुव के नेतृत्व मे थानो एवं एसीसीयु. की संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही हेतु लगाया गया था |
टीम द्वारा पूर्व मे विवेचना दौरान प्रकरण मे आनलाईन ठगी होने से धारा 66 डी आईटी. एक्ट जोड़ी गयी है | प्रकरण के विवेचना क्रम मे बैंक से आरोपी द्वारा उपयोग किये गये खाता के संबंध मे जानकारी प्राप्त की गयी जो कि, प्रार्थी के साथ की गयी धोखाधड़ी की रकम आईसीआईसीआई. बैंक के खाता क्रमांक 145405002945 वलुज संभाजीनगर महाराष्ट्र के उक्त खाता मे ट्रांसफर होना पता चला जिससे पूर्व मे खाताधारक आरोपी बापु श्रीधर भराड़ को गिरफ्तार किया गया है | जिसके मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी सोमनाथ मछिन्द ढोबले तथा शेख नवीद को क्रमशः बीढ व पूणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है | उक्त आरोपियों के द्वारा पुछताछ के दोरान आईसीआईसीआई बैंक का उक्त खाता ठाणे मुम्बई निवासी सद्धाम मुल्ला को देना बताया गया था | टीम द्वारा ठाणे महाराष्ट्र जाकर आरोपी सद्दाम मुल्ला की ठाणे महाराष्ट्र मे लगातार तीन दिनो तक पतासाजी की गयी जो कि आरोपी का निश्चित पता ठिकाना नही होने से टीम द्वारा उसके आने जाने के संभावित स्थानो पर एम्बुश लगाकर अंततः आरोपी सद्धाम मुल्ला को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुयी जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन को जब्त किया गया है | आरोपी से विस्तृत पुछताछ करने पर उसके द्वारा सोमनाथ ढोबले एवं नवीद के द्वारा लाकर दिये गये आईसीआईसीआई. बैंक खाता के इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आईडी. पासवर्ड तथा रजिस्टर्ड सिम कार्ड को उदयपुर राजस्थान निवासी तीन व्यक्तियों को देना जिनके द्वारा उक्त खाते मे ट्रांजेक्शन कर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देना बताया | विस्तृत पुछताछ के क्रम मे आरोपी के द्वारा थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्र. 110/2025 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस. एवं 66 डी आईटी एक्ट के प्रकरण मे भी प्रयुक्त बैंक खाते से संबंधित इंटरनेत बैंकिंग का यूजर आईडी. पासवर्ड , झारखंड निवासी नरेन्द्र उर्फ टिंकु , उपेन्द्र , सुखबीर सिंह एवं उसके अन्य साथी के माध्यम से मिलना जिसे राजस्थान उदयपुर निवासी उक्त तीनो व्यक्तियों को दे देना जिनके द्वारा खातो मे पैसा जमा करवाकर धोखाधड़ी की रकम जमा कराकर अन्य खातो मे ट्रांसफर करवा देना बताया | उक्त खातो के एवज मे धोखाधड़ी से प्राप्त रकम का 03% कमीशन के रुप मे प्राप्त होना बताया गया | आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर अग्रीम कार्यवाही थाना भिलाई नगर से की जा रही है |
इसी क्रम मे थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्र.अपराध क्र. 110/2025 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस. एवं 66 डी आईटी एक्ट के प्रकरण मे गिरफ्तार आरोपी सुखबीर सिंह के मेमोरेंडम के आधार पर तकनीकी पतासाजी के माध्यम से न्यु टाऊन कलकत्ता से आरोपी नरेन्द्र उर्फ टिंकु तथा उपेन्द्र कुमार को हिरासत मे लेकर पुछताछ किया गया , जिनके द्वारा घटना मे प्रयुक्त बैंक खाता का यूजर आईडी. पासवर्ड सुखबीर सिंह के द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उक्त खाते का डिटेल ठाणे मुम्बई निवासी सद्दाम मुल्ला को देना जिससे उक्त खाते मे धोखाधड़ी की रकम जमा कराकर 03 % कमीशन प्राप्त करना बताया गया | आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 04 नग एन्ड्राईड मोबाईल फोन जब्त किया गया है | आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रीम कार्यवाही थाना पुरानी भिलाई से की जा रही है |
उक्त कार्यवाही मे सउनि. शमित मिश्रा , सउनि. हीरामन रामटेके , आर. शाहबाज खान , आर. शिव मिश्रा आर. गजेन्द्र साहू, आर. भावेश पटेल राजकुमार की उल्लेखनीय भुमिका रही |
नाम आरोपी – 1 सद्दाम मुल्ला पिता मुश्ताक मुल्ला उम्र 31 वर्ष पता मोती तालाब के पास सावंतवाड़ी,सल्हेवाड़ा,जिला सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) वर्तमान पता 302 साई लीला बिल्डिंग यश अस्पताल के पास यशोदा नगर थाना वर्तक नगर ,थाणे (महाराष्ट्र)
2. नरेन्द्र कुमार उर्फ टिंकु पिता मदनलाल उम्र 44 साल साकिन ग्राम भुंईयाडीह थाना सीताराम डेरा जिला पुर्वी सिंहभूंम झारखंड
3 उपेन्द्र सिंह उर्फ प्रकार उर्फ पी.के. पिता पुरेन्द्र सिंह उम्र 26 साल साकिन कदमा रोड 6/7 क्रास रोड मकान नं. 03 थाना कोनारी जिला पुर्वी सिंहभूंम झारखंड