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दुर्ग जिलें में अब ना इंसान सुरक्षित हैं ना जानवर,गर्भवती गाय को चाकू घोंपने वाले आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस

दुर्ग: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर के अनुसार  दिनाँक 09/07/2024 को प्रातः10:30 बजे प्रार्थी दुर्गेश यादव निवासी रुआबंधा ने थाना भिलाई नगर में सूचना दिया कि उसका पालतू मवेशी गाय को मोहल्ले के रामशंकर पिता रामसिंगारे ने रात्रि लगभग 1 बजे धारदार चाकू से पेट में मार दिया है जो पेट मे फसा हुआ है।

सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस सर्वप्रथम मौके पर पशु चिकित्सक बुलाकर घायल गाय के पेट में लगे चाकू को निकलवाकर ईलाज कराया। ततपश्चात प्रार्थी दुर्गेश यादव के रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 301/2024 धारा 325 BNS एवं छग पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले के आरोपी को अपराध कायमी के कुछ घंटे के अंदर ही दुर्ग से हिरासत में लिया गया।

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