CG BREAKING:1 मार्च से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने लेनी होगी अनुमति
उत्तर बस्तर कांकेर, 06 फरवरी 2024
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारिणी अनुसार 01 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाले हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परीक्षा को देखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो इसे ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 23 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग बिना अनुमति के तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिला में प्रतिषेध किया गया है। ध्वनि विस्तारक चलाए जाने की अनुमति हेतु कांकेर तहसील के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा तहसील के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी चारामा, नरहरपुर तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी नरहरपुर, सरोना तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सरोना, भानुप्रतापपुर तहसील के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ तहसील के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी अंतागढ़, आमाबेड़ा तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी आमाबेड़ा, पखांजूर तहसील के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर, बांदे तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बांदे तथा कोयलीबेड़ा तहसील के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कोयलीबेड़ा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने की अनुमति हेतु संबंधित तहसील के प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।