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CG BREAKING: 7 गांवो में लागू की गयी 144 धारा,5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं

शिवनाथ संवाद।। बलौदा बाजार जिले के सात गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है| बारनवापारा के जंगल में अचानक बाघ देखे जाने के बाद धारा 144 लागू कर दी।

वन विभाग सहित सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर केएल चौहान ने बारनवापारा अभयारण्य के आसपास के सात गांवों पर धारा 144 लागू कर दी है. । इन सात गांवों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है|

वन विभाग का कहना है कि यहां अत्यधिक भीड़भाड़ और शोर से उनकी शांति में खलल पद सकता है साथ ही वह उत्तेजित होकर  वे रिहायशी इलाकों पर घुस कर हमला कर सकते हैं. इसलिए, लोगों और बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई। इन गांवों में 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है|

जानकारी के मुताबिक  शिक्षक कांशीराम पटेल द्वारा 7 मार्च को  बारनवापारा अभयारण्य के सिरपुर रोड पर पहला बाघ देखा, वीडियो बनाया और वन विभाग को सूचना दी. तब से, वन अधिकारियों ने बाघ की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना जारी रखा हुआ है। ग्रामीणों को वन विभाग की अनुमति के बिना जंगल में प्रवेश करने से मना किया गया है।

 

लगातार दुसरे दिन 8 मार्च को गांववालों ने दूसरी बाघ को देखा. इसके बाद वन विभाग ने तुरंत एक टीम बनाई और काम पर लग गये|। इस दौरान आस पास के इलाको में गाय का शिकार होने की सुचना मिली| जिसके बाद 12 मार्च को बाघ के निशान खोजे गए।

23 मार्च को, बलौदा बाजार वन प्रबंधन क्षेत्र में बल्दाकछार रेंज के अधिकारियों में से एक ने बाघ की उपस्थिति देखी और इसकी पुष्टि की। इसके बाद वन विभाग ने एनटीसीए द्वारा जारी एसओपी/प्रोटोकॉल के अनुसार काम करना शुरू कर दिया।

 

बलौदा बाजार वन विभाग, महासमुंद वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा तीन ट्रैकिंग दल गठित किए गए हैं और नवा रायपुर नेचर वेलफेयर सोसाइटी और वसुनहरा नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी की मदद से ट्रेकिंग की जा रही है।

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