Uncategorizedछत्तीसगढ़लेटेस्ट अपडेट

CG BREAKING:शराब प्रेमियों के लिए खास खबर: यें 4 दिन मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

मतदान के दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित

दुर्ग में 05 से 07 मई एवं राजनांदगांव व बालोद में 24 से 26 अप्रैल तक मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

दुर्ग 18 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 07 मई 2024 को जिले में होने वाले मतदान के अवसर पर 05 मई 2024 को शाम 6 बजे से 07 मई 2024 सम्पूर्ण दिवस को मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। “शुष्क दिवस“ के दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ. एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग,), 4. 4(क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस. 1. सी.एस.1-ख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकाने तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेगी। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने जिले के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव एवं बालोद में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 26 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को शाम 06 बजे से 26 अप्रैल 2024 को शाम 06 बजे तक अर्थात् मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इस दौरान जिले में स्थित निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती विदेशी मदिरा दुकान अण्डा/देशी मदिरा दुकान अंजोरा/अण्डा एवं एफ.एल.-3 (ग) मोटल आर्शीवाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा, तथा एफ.एल.-4(क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने कहा है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *