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DURG BREAKING:राशि निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं होने पर कि जायेगी कुर्की की कार्यवाही

-राशि निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं होने पर कि जायेगी कुर्की की कार्यवाही

-नोटीस जारी होते ही बड़े बकायादारों ने जमा की टैक्स की राशि, 23 बकायादारों ने 10.70196 रुपए जमा करवाया

 

-सम्पतिकर व टैक्स की राशि जमा नहीं करने वालो के लिए निगम ने जारी किया वारंट राजस्व बढ़ोतरी प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले 234 लोगो को निगम ने भेजा नोटिस

 

दुर्ग/2 फरवरी नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए आयुक्त लोकेश चन्द्राकर द्वारा टीम का गठन किया गया है। निगम क्षेत्र में 234 करदाताओं में कई ऐसे करदाता शामिल है। जिन्होंने कई वर्षों से टैक्स भुगतान नही किया है। आज राजस्व विभाग नगर निगम द्वारा ऐसे बड़े बकायादारों जो कि वर्षों से टैक्स जमा नही कर रहे है ऐसेे 234 लोगो को डिमांड नोटिस जारी कर 15 दिन के समयावधि का बिल दिया गया था उनके द्वारा बकाया टैक्स की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह का डिमांड नोटिस जारी किया गया है।डिमांड नोटिस जारी होते ही 23 करदाताओं ने निगम पहुँचकर अपना टैक्स की राशि कुल 10,70,196 रूपये जमा किया। शेष बचे 211 करदाताओं को 3 दिन समय का अंतिम सूचना दिया जा रहा हैं कि वे अपना समय पर टैक्स की राशि जमा कर दे नही तो कार्रवाही करेगी। नोटिस मिलने के बाद टैक्स जमा नहीं किये जाने पर अधिनियतम की धारा 175 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वारंटी अभ्यार्थी के संपत्ति का अधिग्रहण तथा विक्रय या उसकी अचल संपत्ति की कुर्की कर बकाया टैक्स को वसूल किया जाएगा।महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने समस्त बकाया करदाताओं से टैक्स का जल्द से जल्द भुगतान करने निवेदन किया है। यदि किसी कारण से देरी हुई है तो उसे नियमानुसार टैक्स की राशि जमा कर निगम की कड़ी कार्यवाही से बचने को कहा गया है। राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार इन सभी बकाया करदाताओं द्वारा टैक्स कई वर्षों से जमा नहीं किया गया था।करदाताओं को धारा 173 के तहत नोटिस जारी कर बकाया टैक्स जमा करने कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर टैक्स की राशि जमा नहीं करने पर धारा 175 के उपबन्धो के अधीन कुर्की की कार्यवाही की जावेगी बताया गया है अतः ऐसे बकायादार जिनको नोटिस जारी की गयी है निगम में टैक्स की राशि जमा कर कार्यवाही से बचे,राशि निर्धारित समय में अवधि में जमा नहीं होने पर कि जायेगी कुर्की की कार्यवाही।नोटीस जारी होते ही बड़े बकायादारों ने जमा की टैक्स की राशि।

 

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