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BIG BREAKING: टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने सभी मोबाइल यूजर्स के लिए जारी किया नई गाइडलाइन,1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे,जानें क्या हैं

टेलीकॉम रेगुलरेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन वास्तव में मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी (MNP) के लिए है। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नए नियम के बारे में जानकारी दी है जो कि 1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे।

सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही पोर्ट कराया जा सकेगा। आए दिन किसी और के नाम पर नया सिम निकलवाकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। सिम स्वैपिंग स्कैम भी देश में खूब रहा है लेकिन नए नियम से इसे रोकने में मदद मिलेगी। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवें संसोधन) रेगुलशन 2024 को भी जारी किया है जिसमें यह नियम है।

बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो यदि आपने अपने सिम को स्वैप कराया है या नया सिम कार्ड लिया है तो सात दिन तक आप उसे किसी अन्य नेटवर्क में पोर्ट नहीं करा सकेंगे। ट्राई ने नई गाइडलाइन सिम स्वैपिंग से होने वाले फ्रॉड को लेकर जारी की है।

बता दें कि MNP की सुविधा पहली बार 2009 में दी गई थी। इसकी मदद से आप फोन नंबर बदले बिना एक-दूसरे नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस नंबर से एक मैसेज भेजना होगा जिसे आप पोर्ट करना चाहते हैं। मैसेज में आपको PORT लिखने के बाद स्पेस देकर मोबाइल नंबर लिखना होगा और उसे 1900 पर भेज देना होगा।

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