Trending NewsUncategorizedछत्तीसगढ़लेटेस्ट अपडेट

साय सरकार का बड़ा फैसला….अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू…

CG News: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है। यह पूरे राज्य में लागू रहेगा। जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होता था। नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा।
पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *