BIG BREAKING: सट्टे और ऑनलाइन गेम्बलिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित विज्ञापन के बारे में निर्देश जारी
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सट्टे और ऑनलाइन गेम्बलिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित विज्ञापन के बारे में निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने इस तरह की गतिविधियों के बढते विज्ञापनों के बारे में कहा है कि यह पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसमें बढोतरी हो रही है जिससे उपभोक्ताओं खासतौर से युवाओं पर आर्थिक बोझ पड रहा है।
प्राधिकरण ने सचेत करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के विज्ञापन पर कडी नजर रखी जा रही है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनदाताओं, निर्माता, प्रकाशक और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने सेलिब्रिटीज और सामाजिक प्रभाव वाले लोगों से भी कहा है कि इस तरह की गतिविधियों के विज्ञापन करने से परहेज करे।