CG BREAKING:महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए:आयुक्त
–महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए:आयुक्त
–महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 फरवरी से शिविर आयोजन के निर्देश:
– आयुक्त ने बैठक में अधिकारी से तेज गति से फार्म भराने के दिए निर्देश:
दुर्ग : 2 फरवरी!नगर पालिक निगम। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं।आज आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने महतारी वंदन योजना के संबंध में आवश्यक बैठक अधिकारियों के साथ लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महतारी वंदन योजना के संबंध में आयुक्त ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत है। निगम क्षेत्र के
सभी वार्ड स्तर पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 फरवरी से प्रचार करने तथा फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। वार्डो में शिविर आयोजन कर महिलाओं तक पहुंचकर फार्म भरवाने की व्यवस्था कराना होगा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए।इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में महिलाओं को जानकारी दें,ताकि हितग्राही पात्रता के अनुरूप लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि शासन की इस महती योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए।उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन पहले 15 दिनों में इस कार्य में गति लाना है।उन्होंने तीव्र गति से फार्म भराने के निर्देश दिए तथा शिविर के आयोजन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा निगम सीमा क्षेत्र के 60 वार्डो में डोर टू डोर जाकर हितग्राहियों का चिन्हांकन करें। इसके बाद शिविर लगाकर फार्म भरवाने के निर्देश दिए।उन्होंने आजीविका मिशन से जुड़े समूह की महिलाओं को इस कार्य में शामिल करने के निर्देश दिए।बैठक के अवसर पर उपायुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,शुभम गोइर,महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है।
-पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
-महतारी वंदना योजना के लिए जरूरी पात्रता
महतारी वंदना योजना में केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला ही आवेदन कर सकती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।महतारी वंदना योजना का लाभ केवल राज्य की विवाहित महिला ,और तलाकशुदा एवम तलाकशुदा महिलाओं को भी दिया जाएगा।इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाली महिला की कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होनी चाहिए एवं सालाना आय 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
-महिला के पास महतारी वंदना योजना के आवेदन जमा करने हेतु सभी जरूरी दस्तावेज होना चाहिए।
-महतारी वंदना योजना हेतु जरूरी दस्तावेज
इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए इन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता लगेगी
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के आवेदन फार्म जमा करके, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है।