CG BREAKING: स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, पढ़े विस्तार से
राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी। हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन को जवाब देने कहा था। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकान शासन द्वारा संचालित की जा रहीं हैं।