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BIG BREAKING: नीट UG पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा होगा पेपर

नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है 1563 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा दोबारा होगी. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें एनईईटी-यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ‘ग्रेस मार्क्स’ दिए गए थे. SC ने बताया कि समिति ने 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे.

इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने कहा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए जारी काउंसलिंग चलती रहेगी. उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.

 

इस साल नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. परीक्षा में धांधली का शक जताते हुए सवाल उठाए जा रहे थे. पहली बार 720 में से 720 नंबर पाने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं, इन सभी की रैंक 1 है. इनकी परसेंटाइल 99.997129 बताई गई है. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 719, 718, 717 इस तरह से दिए गए थे, जिनकी वजह से शक जाहिर किया जा रहा था. क्योंकि नीट पेपर में 1 सवाल 4 नंबर होता है. इसलिए 720 के बाद डायरेक्ट 4 के रेशों से मार्क्स कम होंगे. यानी 1 सवाल गलत हुआ तो 716 नंबर, दो गलत हुए तो 712 नंबर.

NEET परीक्षा मुद्दे पर वकील श्वेतांक ने कहा, हमने NEET परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. हमारा मुख्य मुद्दा NTA द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को लेकर था. अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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