पॉलीथिन प्रतिबंध को लेकर दुर्ग निगम की बड़ी कार्यवाही……इंद्रिरा मार्केट पहुँचकर 31 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त…..आयुक्त ने प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने नागरिको से की अपील……
शिवनाथ संवाद दुर्ग/ 7 जुलाई। भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू होगा। सरकार ने 75 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाया गया है।वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटम की पूरी तरीके से पाबंदी होने के बाद आज निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने स्वयं अतिक्रमण विभाग अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, बाजार विभाग अधिकारी थानसिंग यादव,सहायक बाजार प्रभारी ईश्वर वर्मा एवं टीम के साथ इंद्रिरा मार्केट क्षेत्र में पहुँचकर दुकानों एवं सब्जी पसरा व ठेले खोमचे पर छापे मार करवाई की, आज निगम प्रशासन 31 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की।पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 जुलाई से पूरे देश में पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। मंत्रालय ने प्रतिबंधित किए जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची जारी की, जिनके उपयोग पर रोक लगाई जानी है। मंत्रालय ने कहा ‘पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल- उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा।कार्यवाही के दौरान निगमायुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने व्यापारिक संगठनों, आम नागरिकों, खरीदारों, फुटकर विक्रेताओं से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करें। 01 जुलाई से दुर्ग निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर लगातार कार्यवाही जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में आम नागरिकों एवं व्यापारिक संगठनों तथा फुटकर विक्रेताओं आदि को मिलकर निगम प्रशासन का साथ देना होगा।