आज ही लिंक कर लें पैन-आधार…..वरना देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना….पढ़े विस्तार से
शिवनाथ संवाद।। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो जितनी जल्दी हो सके यह काम कर लें. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे. इसका मतलब है कि आपके पास इस काम के लिए 7 दिन हैं. 7 दिनों के बाद आपको दोगुना जुर्माना भरना होगा.
क्या कहते हैं नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा. हालांकि, इसमें जुर्माना देना होगा. एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. लेट फीस का भुगतान करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान
अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है. इसके अलावा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी. इसके अलावा, अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
- क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें. आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा.
- अब अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा. इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.